मुंबई। शादी का वादा कर रेप करने के एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी का वादा कर सेक्स संबंध बनाने का हर मामला रेप नहीं होता। इसके साथ ही अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि भारत में खासकर बड़े शहरों में अब शादी से पूर्व सेक्स कोई चौंकाने वाली बात नहीं है।
नासिक के राहुल पाटिल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की। राहुल पाटिल पर उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड सीमा देखमुख ने शादी का झूठा वादा कर रेप करने का आरोप लगाया था। सीमा ने दावा किया कि शादी का वादा कर राहुल ने उसके साथ सेक्स संबंध बनाए और वह प्रेग्नेंट हो गई। इसके बावजूद भी राहुल ने उसे धोखा देते हुए किसी अन्य लड़की से शादी कर ली। हालांकि, राहुल ने मामले में अपनी सफाई में कहा कि सेक्स संबंध आपसी रजामंदी से बने थे और जाति अलग होने के कारण उनकी शादी नहीं हो सकी। राहुल व सीमा दोनों ही पेशे से वकील हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार, दोनों 1999 से एक दूसरे के साथ थे और उनके बीच 2006 में यौन संबंध स्थापित हुए थे। सीमा ने दावा किया कि राहुल ने पहले उससे शादी का वादा किया, लेकिन 2009 में उसने शादी से इनकार कर दिया। सीमा के मुताबिक उसने इसके बाद आत्महत्या का प्रयास भी किया था। हालांकि, इसके बाद भी दोनों के बीच शारीरिक संबंध कायम होते रहे।
मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस मृदुला भाटकर ने कहा, 'आजकल प्रेम सबंधों में या शादी से पहले शारीरिक संबंध उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी ये पहले हुआ करती थी। खासकर मुंबई और पुणे जैसे मैट्रो शहरों में तो यह और भी आम है।'
जस्टिस भाटकर ने आगे कहा, 'हालांकि पश्चिमी देशों की तरह खुलापन हमारे समाज में अब भी नहीं आया है। हमारे यहां अब भी शादी से पहले युवाओं के सेक्स संबंधों को ठीक नजर से नहीं देखा जाता, लेकिन कोर्ट समाज और युवाओं के संबंधों में आ रहे बदलाव से अनजान नहीं रह सकती।'
Source:http://goo.gl/Cy6COm
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